Saturday, May 4, 2019 - 06:10

देवास 02 जनवरी 2018/ जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण आसानी से मिल सके इसके कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में निरन्तर अधिकारियों व अन्तर विभागीय दल द्वारा मानिटरिंग कि जा रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि आम नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं गुणवत्तापूर्ण व सुलभ, निःशुल्क दवाईयॉ, जॉचें, नार्मल व सिजेरियन प्रसव, भर्ती मरीजों को भोजन, मरीजों हेतु वाहन 108 व जननी एक्सप्रेस निःशुल्क मिले। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिलें इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी एनएचएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा संस्था प्रभारी की होगी। योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ तथा आम नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में करने का निरन्तर प्रयास करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. सरल ने बताया की कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशनानुसार नववर्ष में टीकाकरण, गर्भवती का प्रथम त्रेमास में पंजीयन, गर्भावस्था में चार चिकित्सकीय जांचे शतप्रतिशत उपलब्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये। इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसव, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का भी समयबद्ध प्रोटोकाल का पालन करते हुए लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति के अंतर्गत कार्य किया जाएगा।
सीएमएचओ ने बताया कि टीकाकरण, गर्भवती का प्रथम त्रेमास में पंजीयन, गर्भावस्था में चार चिकित्सकीय जांचे शतप्रतिशत सेवायें दी जावेगी। जिससे समस्त गर्भवती महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिल सके। इस योजना हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी (जिला टीकाकरण अधिकारी) तथा विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड लेखा प्रबंधक/ प्रभारी विकासखण्ड लेखा प्रबंधक एवं जिला चिकित्सालय हेतु लेखा प्रबंधक एन.एच.एम.को शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। साथ ही जिला एवं विकासखण्ड से समन्वय कर्मचारी बी.ई.ई./सुपरवाईजर/एम.पी.डब्ल्यू होंगे।
सीएमएचओ डॉ. सरल ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत परिवार में जन्मे पहले बच्चे पर लाभार्थी प्रथम किस्त के लिये 150 दिनों के भीतर गर्भावस्था के प्रांरभिक पंजीयन फार्म ए, दूसरी किस्त के दावा करने के लिये फार्म बी कम से कम एक गर्भावस्था में जॉच कराने के पश्चात तथा तीसरी किस्त के लिये फार्म-सी उपरोक्त सेवाएं प्राप्त करने व बच्चे का प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रथम किस्त 1000 रुपए, द्वितीय किस्त 2000 रुपए व तृतीय किस्त 2000 रुपए की पात्रता के साथ साथ जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी मिलेगा। इस हेतु यह भी आवश्यक है कि हितग्राही स्वयं का, पति का, परिवार के सदस्य का मोबाइल नम्बर, स्वयं का बैंक यापोस्ट ऑफिस का खाते का विवरण, एमसीपी कार्ड, पहचान-पत्र प्रमाण पत्र पति, पत्नि का आधार कार्ड एवं बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(केन्द्र व राज्य सरकारों के ) कर्मचारी, किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करने वाले सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी इस योजना की परिधि से बाहर रहेंगे।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि टीकाकरण, गर्भवती का प्रथम त्रेमास में पंजीयन, गर्भावस्था में चार चिकित्सकीय जांचे शतप्रतिशत उपलब्धी एवं अन्य कार्यक्रम एवं योजनाओं के सफल क्रियांन्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी अन्य मॉनिटरिंग तथा सुपरवाईजरी स्टॉफ तथा एनएचएम के जिला व विकासखण्ड प्रबंधकीय स्टॉफ द्वारा सूक्ष्म मॉनिटरिंग, सर्पोटिेग सुपरविजन समस्त रिकार्ड तथा लक्ष्य के 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाकर तत्काल समाधानकारक कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की जावेगी। जिला व विकासखण्ड स्तरीय मॉनिटर /सुपरवाईजर तथा एनएचएम के जिला व विकासखण्ड युनिट के प्रबंधकीय स्टाफ द्वारा सतही मॉनिटरिंग की जाती है तथा समाधानकारक कार्यवाही प्रतिवेदन के बजाय निर्देशात्मक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

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